Seraikela Kharsawan News : आठवीं की छात्रा का अपहरण कर यौन शोषण, दोषी को 25 वर्ष की सजा
कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार जुर्माना लगाया नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त जेल होगी
सरायकेला. आठवीं की छात्रा का अपहरण कर यौन शोषण के मामले में गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आरोपी मो चांद उर्फ मुस्तफा को पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया. उसे 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा. पीडीजे ने पॉक्सो एक्ट सेक्शन 6 के तहत सजा सुनायी. कोर्ट ने भादवि की धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास होगा. भादवि की धारा 504 के तहत 6 माह का कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास होगा. भादवि की धारा 506 के तहत 6 माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी.
अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर बार-बार यौन शोषण किया
मामला चांडिल थाना अंतर्गत कपाली ओपी क्षेत्र का है. इस संबंध में नाबालिग पीड़िता की मां ने कपाली ओपी में 27 जुलाई, 2023 को मो. चांद के खिलाफ लिखित मामला दर्ज कराया था. उन्होंने कहा था कि आरोपी ने पीड़िता का अपहरण कर यौन शोषण किया. इस दौरान आरोपी ने पीड़िता का अश्लील फोटो शूट कर लिया. आरोपी ने बार-बार फोटो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता का यौन शोषण किया. मजबूर पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बतायी. इसके बाद उसकी मां ने मामला दर्ज कराया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
