सरायकेला. बैंक द्वारा गलत लोन की राशि बकाया दिखाकर बिना सूचना फ्लैट की नीलामी करने के मामले में शुक्रवार को एसडीजेएम आशीष अग्रवाल के न्यायालय में सुनवाई हुई. कोर्ट ने शिकायतकर्ता की शिकायत को सही पाया. बैंक पर 15.46 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप का सही पाया. कोर्ट ने आरोपी बैंक कर्मी गौतम रॉय को भादवि की धारा 420 के तहत दोषी करार दिया. उसे तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. उक्त मामला वर्ष 2014 का है.
इस संबंध में आदित्यपुर निवासी संदीप अग्रवाल ने कोर्ट में शिकायतवाद दायर किया था. उन्होंने कहा कि उनके फ्लैट को लेकर बैंक में किसी प्रकार का लोन नहीं था. इसके बावजूद बैंक ने लोन की राशि बकाया दिखाकर मेरे फ्लैट की नीलामी बैगर किसी सूचना के कर दी. बैंक ने धोखाधड़ी की. इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए शिकायत को सही पाया. आरोपी गौतम रॉय को सजा सुनायी.पत्नी की हत्या के आरोप में पति गया जेल
चौका. चौका पुलिस ने पत्नी की हत्या के मामले में शुक्रवार को खुंचीडीह निवासी नारायण महतो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. थाना प्रभारी बजरंग महतो ने बताया कि बीते गुरुवार को नारायण महतो पर आरोप है कि अपनी पत्नी शिवानी महतो की हत्या कर दी. वहीं, फांसी लगाकर आत्महत्या का रूप दिया गया. पुलिस की जांच में आरोपी पाये जाने पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.कपाली पुलिस ने पुराना वारंटी को भेजा जेल
चांडिल. कपाली पुलिस ने पुराने मामले में कपाली के मोहम्मद शाहिद उर्फ पिंटा को शुक्रवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. ओपी प्रभारी सोनू कुमार ने बताया कि मोहम्मद शाहिद उर्फ पिंटा मारपीट मामले में जेल गया था. जमानत पर बाहर आने के बाद कोर्ट की तय समय पर उपस्थित नहीं हो रहा था. इसके बाद कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट निकला था. इससे पुलिस कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
