धारा 302 के लिए कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे

सरायकेला : सरायकेला के धातकीडीह में तबरेज अंसारी मॉब लीचिंग मामले में कोर्ट में दाखिल चार्जशीट से धारा 302 (हत्या) हटाने के खिलाफ तबरेज अंसारी के परिवार ने सीजेएम कोर्ट में पिटीशन दायर किया जायेगा. जिसमें कोर्ट से चार्जशीट में धारा 302 को बरकरार रखने की अपील करेगा. इसकी जानकारी तबरेज की पत्नी सहिस्ता परवीन […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 12, 2019 2:35 AM

सरायकेला : सरायकेला के धातकीडीह में तबरेज अंसारी मॉब लीचिंग मामले में कोर्ट में दाखिल चार्जशीट से धारा 302 (हत्या) हटाने के खिलाफ तबरेज अंसारी के परिवार ने सीजेएम कोर्ट में पिटीशन दायर किया जायेगा. जिसमें कोर्ट से चार्जशीट में धारा 302 को बरकरार रखने की अपील करेगा.

इसकी जानकारी तबरेज की पत्नी सहिस्ता परवीन के अधिवक्ता अल्ताफ हुसैन ने दी. उन्होंने कहा कि दोषी पुलिस अधिकारी व डॉक्टरों को बचाने के लिए धारा 302 हटाया गया है. वहीं गैर इरादतन हत्या का मामला धारा 304 जोड़ा गया है. अधिवक्ता ने कहा कि ग्रामीणों ने तबरेज अंसारी को मारने की नीयत से पीटा. ग्रामीणों की पिटाई से तबरेज अंसारी की मौत हुई.

उसका सही ढंग से अस्पताल में इलाज नहीं किया गया. आरोपियों पर भादवि की धारा 295 ए (धार्मिक उन्माद फैलाने) लगाया गया है. इसपर उपायुक्त स्तर से संज्ञान रिपोर्ट आने के बाद न्यायालय में सुनवाई होगी. दोषियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने का काम करेंगे. तबरेज अंसारी के साथ मारपीट की वीडियो वायरल हुआ है, इसलिए उन पर भादवि की धारा 302 लगनी चाहिए.

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