गीतांजलि एक्सप्रेस को उड़ाने की थी साजिश, जेएमएम नेता चंपई पर चार लोगों की हत्या कर शव छुपाने का आरोप
25 साल पुराने विस्फोट मामले में विधायक के खिलाफ चार्जशीटचंपई विस्फोटक रखने के आरोपीछह लोगों को आरोपी बनाया गया, दो की हो चुकी है मौत... जमशेदपुर/सरायकेला. विस्फाेटक पदार्थ एकत्रित करने के 25 साल पुराने मामले में सरायकेला पुलिस ने झामुमाे के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह सरायकेला के विधायक चंपई साेरेन को मुख्य आराेपी मानते हुए शुक्रवार […]
25 साल पुराने विस्फोट मामले में विधायक के खिलाफ चार्जशीट
चंपई विस्फोटक रखने के आरोपी
छह लोगों को आरोपी बनाया गया, दो की हो चुकी है मौत
जमशेदपुर/सरायकेला. विस्फाेटक पदार्थ एकत्रित करने के 25 साल पुराने मामले में सरायकेला पुलिस ने झामुमाे के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह सरायकेला के विधायक चंपई साेरेन को मुख्य आराेपी मानते हुए शुक्रवार काे न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी. मामले में विधायक चंपई समेत छह लोगों को आरोपी बनाया गया है जिनमें दो आराेपियाें की पहले ही माैत हो चुकी है.
गीतांजलि एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश थी : सरायकेला एसपी चंदन सिन्हा ने बताया
मामला 29 मार्च 1993 का है. झारखंड आंदोलन के दौरान चंपई सोरेन ने गीतांजलि एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश रची थी. गम्हरिया थाना क्षेत्र के महुलडीह स्थित झामुमो कार्यालय में भारी मात्रा में विस्फोटक छिपाकर रखा था. बम कार्यालय में ही फट गया, जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे. 1996 तक घटना की जांच चली. फिर फाइल बंद कर दी गयी. तब मामले को पेंडिंग लिस्ट से भी हटा दिया गया था, लेकिन इस मामले में पुलिस काे काफी साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर चार्जशीट दाखिल की गयी. विधायक चंपई साेरेन समेत दस लाेगाें के खिलाफ 1993 में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में चंपई साेरेन पर लगाये गये आराेप पुलिस काे सत्य प्रतीत हुए, उसी के आधार पर आराेप पत्र दायर किया गया.
चंपई पर चार लोगों की हत्या कर शव छुपाने का आरोप
29 मार्च 1993 को गम्हरिया थाने में चंपई सोरेन के खिलाफ कांड संख्या 62/93 धारा 4/5/6 विस्फाेटक पदार्थ अधिनियम तथा 120 बी/201 आइपीसी के तहत दर्ज किया गया था. पुलिस ने दायर प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि अलग झारखंड की मांग के नाम पर गम्हरिया थाना के महुलडीह में खतरनाक विस्फाेटक जमा किया था जिसमें विस्फाेट हो गया था. इस घटना में चार लोगों की मौत हो गयी थी. चंपई साेरेन के नेतृत्व में विस्फाेट में मारे गये लाेगाें के शवाें का दाह संस्कार चुपचाप करा दिया. इस मामले के मुख्य आरोपी सरायकेला के वर्तमान विधायक चंपई सोरेन ने बाद में न्यायालय से जमानत ले ली थी.
उनके विरुद्ध कांड में पर्याप्त साक्ष्य मिले थे. काेर्ट ने सरायकेला-खरसावां के तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक ने आरोप पत्र समर्पित करने का आदेश दिया था, परंतु उनका तथा कुछ अन्य आरोपियाें के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित नहीं किया गया. पुलिस ने इस कांड को झारखंड आंदाेलन से जुड़ा हुआ बताकर लंबित सूची से भी इसे हटा दिया. वर्तमान पुलिस अधीक्षक ने पुराने अभिलेखों की जांच करते समय पाया कि यह कांड लंबित है. विधायक चंपई सोरेन एवं कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध अभी तक आरोप पत्र समर्पित नहीं हुआ है जिसके कारण अभियुक्तों के खिलाफ ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है.
पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने कांड में फिर से अनुसंधान शुरू करने का आदेश देते हुए इस बात की भी जांच करने का आदेश दिया था कि किन परिस्थितियाें में कांड में बिना अनुसंधान के ही आरोप पत्र समर्पित कर बंद कर दिया गया.
आराेपाें पर काेर्ट में देंगे चुनाैती : चंपई
जमशेदपुर. सरायकेला के विधायक सह 1993 बम विस्फाेट मामले में आराेपी चंपई साेरेन ने कहा कि वे इस मामले में काेई बयान नहीं देंगे. पुलिस ने पहले ही उन्हें नामजद बनाया हुआ था. ऐसी स्थिति में आराेप पत्र में उनका नाम हटाये जाने का सवाल ही पैदा नहीं हाेता था. चार्जशीट किये जाने से वे आश्चर्यचकित नहीं हैं. उनके खिलाफ जाे भी आराेप लगे हैं, उन्हें वे काेर्ट में चुनाैती देंगे. पहले सरकार ने इस मामले काे झारखंड आंदाेलन से जुड़ा हुआ मानकर क्लाेज करने की चिट्ठी भी निकाल दी थी, फिर फाैरी जांच कराया जाना सवाल खड़े करता है. उन्हाेंने चुनावी घाेषणा पत्र में भी इस केस का उल्लेख हर बार किया है. समय आने पर वे सभी बाताें काे जवाब देंगे.
पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद इस मामले में अनुसंधान फिर से शुरू किया गया. मामले की गंभीरता से जांच किये जाने के दौरान मिले साक्ष्यों आधार पर चंपई साेरेन समेत छह के खिलाफ आराेप पत्र दाखिल किया गया है.
जयप्रकाश राणा, थाना प्रभारी, गम्हरिया
