सरायकेला : मतदान के दिन मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रत्याशी का टेंट नहीं लगेगा. इसके अलावा उक्त दायरे के बाहर भी टेंट लगाने के लिए प्रत्याशियों को निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति मिलने पर प्रत्याशी द्वारा लगे टेंट में केवल एक टेबुल व एक कुर्सी रखा जा सकता है. टेंट में बैठे समर्थकों द्वारा किसी मतदाता को मतदान केंद्र जाने से रोकने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा.
बूथ के 200 मीटर की परिधि में नहीं लगेंगे टेंट
सरायकेला : मतदान के दिन मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रत्याशी का टेंट नहीं लगेगा. इसके अलावा उक्त दायरे के बाहर भी टेंट लगाने के लिए प्रत्याशियों को निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति मिलने पर प्रत्याशी द्वारा लगे टेंट में केवल एक टेबुल व एक […]
