साहिबगंज. झामुमो नेता नजरुल इस्लाम के प्रधानमंत्री पर दिये गये विवादित बयान पर उनके खिलाफ साहिबगंज नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. सदर बीडीओ सुबोध कुमार के बयान पर आचार संहिता उल्लंघन मामले व अमर्यादित भाषा का उपयोग करने को लेकर नज़रुल इस्लाम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर नगर थाना में कांड संख्या 42/24 दर्ज किया गया है. गौरतलब है कि बीते दिनों साहिबगंज स्टेशन चौक पर झामुमो में एकदिवसीय धरना दिया था. जहां पर लोगों को संबोधित करते हुए नजरूल इस्लाम ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित देते हुए कहा था 400 सीट जीतेगा नहीं, 400 फीट गाड़ देंगे. इसके बाद इह बयान ने तुल पकड़ लिया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक दल के नेता अमर बावरी सहित कई भाजपा के दिग्गज नेताओं ने ट्वीट कर राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग की थी. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने भी कदम उठा लिया है. इधर, नजरुल इस्ताल का कहना है कि मैंने गाड़ देने की बात नहीं, बल्कि गांठ बांधने की बात कही थी. मेरे ऊपर लगाया इल्जाम निराधार है. इधर बीडीओ सुबोध कुमार ने बताया कि प्रखंड के सीआइ फनेश्वर कुमार, राजस्व कर्मचारी अजय कुमार व पंचायत सचिव सुशील मरांडी को 24 घंटे के अंदर जांच कर रिपोर्ट सबमिट करने का निर्देश दिया गया है.
प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करनेवाले झामुमो नेता पर प्राथमिकी दर्ज

प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करनेवाले झामुमो नेता पर प्राथमिकी दर्ज
Copied link
सदर बीडीओ ने नजरुल इस्लाम पर दर्ज करायी प्राथमिकी