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आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर होगी कार्रवाई : प्रेक्षक 12 नवंबरफोटो संख्या- 19 व 20 पाकुड़ से जा रहा है.कैप्सन- बैठक करते पदाधिकारी व उपस्थित प्रत्याशी.प्रतिनिधि, हिरणपुरआसन्न पंचायत चुनाव को लेकर गुरूवारको प्रखंड परिसर में प्रत्याशियों के साथ बैठक आहुत की गई. इसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी मो जफर हसनात ने की. बैठक में चुनाव […]

आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर होगी कार्रवाई : प्रेक्षक 12 नवंबरफोटो संख्या- 19 व 20 पाकुड़ से जा रहा है.कैप्सन- बैठक करते पदाधिकारी व उपस्थित प्रत्याशी.प्रतिनिधि, हिरणपुरआसन्न पंचायत चुनाव को लेकर गुरूवारको प्रखंड परिसर में प्रत्याशियों के साथ बैठक आहुत की गई. इसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी मो जफर हसनात ने की. बैठक में चुनाव प्रेक्षक आलोक त्रिवेदी मुख्य रूप से मौजूद थे. इसमें चुनाव प्रेक्षक श्री त्रिवेदी ने सभी प्रत्याशी को चुनाव के दौरान प्रचार-प्रसार में खर्च करने के अलावे आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि चुनाव में प्रचार-प्रसार में जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी 1.5 लाख खर्च तथा चार वाहन का उपयोग कर सकते हैं. वहीं पंचायत समिति सदस्य 50 हजार तथा 2 वाहन, मुखिया 60 हजार तथा 2 वाहन एवं वार्ड सदस्य प्रत्याश्याी 10 हजार तक खर्च कर सकते हैं. वहीं प्रत्याशी अपने प्रचार-प्रसार के लिए अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है. साथ ही प्रचार के लिए बैनर, पोस्टर आदि सामग्रियों में मुद्रक का नाम अंकित होना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अपना प्रचार तथा अन्य आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किये जाने पर कार्रवाई की जायेगी. मौके पर जिला सहकारिता पदाधिकारी कुमुद कुमार, आलोक कुमार सिंह सहित अन्य उपस्थित थे.

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