अब ठोस अपशिष्ट संग्रहण के लिए देना हाेगा शुल्क- नियम का उल्लंघन करने वालों को भरनी होगी निर्धारित दंड की राशि———————नगर प्रतिनिधि, पाकुड़शहरवासियों को चौंकाने वाली खबर है. अब ठोस अपशिष्ट संग्रहण के लिए उन्हें शुल्क अदा करनी होगी. इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने एक पत्र जारी किया है. यदि शुल्क नहीं दिये तो उनपर सीधी कार्रवाई भी की जा सकती है. विभाग ने झारखंड के सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत एवं अनुसूचित क्षेत्र समिति में आने वाले सभी प्रकार के लोगों के लिए प्रतिमाह शुल्क निर्धारित किया गया है. इसके देखरेख का जिम्मा निजी कंपनी को सौंपा गया है. जिसमें आवासीय भवन, होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, रेस्तरां, कारखाना, दुकान, कार्यालय, अस्पताल, डिस्पेंसरी, लेबोरेट्री, स्कूल,कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान, शादी विवाह स्थल के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है. विभाग ने बोर्ड की बैठक में इसे पास करने को कहा है. साथ ही इसे लागू करने की बात भी कही गयी है. पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त दंड शुल्क निष्पादन एवं परिवहन शुल्क के अतिरिक्त होगा तथा उपविधियों का लगातार उल्लंघन करने पर अभियोजन भी चलाया जायेगा.निर्धारित सेवा शुल्क प्रतिमाहआवासीय भवन के लिए 15-50 रुपये, ढाबा के लिए 250 रुपये, होटल व गेस्ट हाउस 10 रूम तक 700 रुपये, 11-20 रूम तक 1000 रुपये, 21-30 रूम तक 1200 रुपये, 30-50 रूम तक 2500, 50 से अधिक रूम के लिए 5000 रुपये, धर्मशाला के लिए 500 रुपये, रेस्तरां के लिए 1000, घरेलू एवं लघु उद्योग के लिए 200 रुपये, सिनेमा हॉल के लिए 2000 रुपये, थोक दुकान के लिए 750 रुपये, मुख्य मार्केट का दुकान के लिए 500 रुपये, मुहल्ला के लिए 150 रुपये, गोदाम व कोल्ड स्टोरेज के लिए 750 रुपये, सब्जी एवं फल दुकान के लिए 100 रुपये, कार्यालय 2 रूम तक 75 रुपये, 3-5 रूम तक 125 रुपये, 6-10 रूम तक 500 रुपये, अस्पताल, डिस्पेंसरी, लेबोरेट्रीज- बिना बेड का 200 रुपये, 20 बेड तक 3000 रुपये, सरकारी स्कूल के लिए 150 रुपये, गैर सरकारी स्कूल के लिए 500 रुपये, आवासीय विद्यालय 50 रूम तक के लिए 1000 रुपये, शादी-विवाह स्थल उत्सव पर 3000 वर्ग मीटर तक के लिए 1500 रुपये, नगर परिषद को शुल्क देना होगा.निर्धारित दंड की राशिनगर परिषद क्षेत्र में काम काज सहित रहने वालों के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा. नहीं देने की स्थिति में या उपविधियों के उल्लंघन के किये गये कृतियों के लिए निर्धारित दंड भी देना पड़ सकता है. आवासीय भवनों के लिए 75 रुपये, दुकानदारों द्वारा कचरा डालने पर 500 रुपये, होटल व रेस्तरां मालिकों को खुला में कचड़ा डालने पर 1000 रुपये, सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने वालों को रुपये, सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहर की चहारदीवारी तथा उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखने के एवज में 1500 रुपये, मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियां, मलवा आदि डाल कर गंदगी फैलाने वालों को 1500 रुपये, अपने मकान भवन का सिवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सिवरेज की गंदगी आम नाली में बहाने पर 2500 रुपये, अपने मकानों का गंदा पानी का निकास आम सड़क पर करने पर 2500 रुपये, दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सड़क अथवा दुकानों के सामने खाली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने पर 2500 रुपये, प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, दवाखाना आदि आम रास्ता सड़क पर गंदगी फैलाने पर 1500 रुपये दंड देय होगा.क्या कहते हैं पदाधिकारीकार्यपालक पदाधिकारी शिवाजी भगत ने बताया है कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पत्र भेजे गये हैं. नगर परिषद बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया जायेगा. इसे लागू करने में समय लगेगा.
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अब ठोस अपशिष्ट संग्रहण के लिए देना हाेगा शुल्क- नियम का उल्लंघन करने वालों को भरनी होगी निर्धारित दंड की राशि———————नगर प्रतिनिधि, पाकुड़शहरवासियों को चौंकाने वाली खबर है. अब ठोस अपशिष्ट संग्रहण के लिए उन्हें शुल्क अदा करनी होगी. इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने एक पत्र जारी किया है. यदि शुल्क नहीं […]
