साहिबगंज : रोक के बावजूद जिले में बालू का अवैध उठाव थमने का नाम नहीं ले रहा है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टीजीटी ने बरसात को देखते हुये 15 अक्तूबर तक सभी बालू घाटों से बालू का उठाव बंद रखने का निर्देश दिया है. इस दौरान माइनिंग चालान भी निर्गत करने पर रोक लगा दी गयी है. खनन विभाग ने 10 जून से ही माइनिंग चालान निर्गत करना बंद कर दिया है. बावजूद जिले में बालू का उठाव अवैध तरीके से जारी है. इससे प्रतिदिन राजस्व को चूना लग रहा है.
गौरतलब है कि बरहरवा, पतना व बरहेट के तीन प्रखंड के गुमानी नदी में कुल 11 बालू घाट है. इन घाटों काे बंदोबस्त किये जाने के बाद भी सिर्फ पांच बालू घाटों से उठाव की सभी सरकारी प्रक्रिया पूरी हो पायी. एनजीटी के आदेश के बाद 2500 रुपये प्रति सौ सीएफटी मिल रहा बालू अब ब्लैक में 4500 से 5000 रूपये मिल रहा है. हालांकि जिला खनन पदाधिकारी ने बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन पिछले एक पखवारे में बालू लदे महज एक दो ट्रैक्टर को जब्त कर केवल खानापूर्ति करने का काम गया.
