दुष्कर्म पीड़िता ने 164 के तहत न्यायालय में दिया बयान, कहा
बारात ले जाने की बात कह ले गया था लड़की को
राजमहल : राधानगर थाना कांड संख्या 71/17 की दुष्कर्म पीड़िता का थाना पुलिस ने राजमहल न्यायालय में 164 का बयान दर्ज करवाया. पीड़िता के पिता ने दर्ज प्राथमिकी में पुलिस को बताया था की गांव के ही लखीराम मंडल 30 वर्ष ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया था. बताया था की दुष्कर्मी उसके साला का बेटा है. मामले में पीड़िता ने लखीराम के विरुद्ध 164 का बयान को न्यायालय में कलमबद्ध करायी. बतायी की 30 जुलाई को घर के ही एक शादी आयोजन में बरात जाने के लिए उसके
ममेरे भाई ने कहा. जिसपर परिवार वालों ने जाने को कह दिया. शादी आयोजन में मौका देखते ही सुनसान जगह में ले जाकर दुष्कर्म किया. न्यायालय में पीड़िता का बयान कलमबद्ध होते ही राधानगर थाना पुलिस कार्रवाई में जुट गयी है.
