Ranchi news :सरकार ने हाइकोर्ट को दी जानकारी, कहा : वकीलों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया गया है बजटीय प्रावधान

हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र में देने का दिया निर्देश, मिला समय

हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र में देने का दिया निर्देश, मिला समय

-मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी.

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य के अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य बीमा, पेंशन राशि में बढ़ोतरी, स्टाइपेंड सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं के लिए किये गये बजटीय प्रावधान की जानकारी देने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान कर दिया गया है. शपथ पत्र दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विदेश कुमार दान ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में बताया गया है कि राज्य सरकार ने ट्रस्टी वेलफेयर कमेटी के सदस्य 15 हजार अधिवक्ताओं के लिए ही स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है, जबकि झारखंड में लगभग 33 हजार अधिवक्ता निबंधित हैं. कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजना से सभी अधिवक्ताओं को जोड़ा जाना चाहिए. इसके लिये बजट में सरकार राशि का प्रावधान करें.

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Published by: Deepesh kumar

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