Ranchi news :हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सरकार व जेएसएससी के आग्रह को हाइकोर्ट ने किया स्वीकार, सुनवाई स्थगित
नवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थी, राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का पक्ष सुना.
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थी, राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार व जेएसएससी के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. इससे पहले प्रार्थी की ओर से बताया गया कि एकल पीठ ने मीना कुमारी व अन्य के मामले में आदेश पारित कर हाइकोर्ट के रिटायर जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है. यह मामला भी उसी तरह का है. आदेश पारित करने का आग्रह किया गया. इस पर जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने अदालत को बताया कि एकल पीठ के फैसले के खिलाफ अपील याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया है. इसके बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी. उल्लेखनीय है कि शिक्षक नियुक्ति के अभ्यर्थियों की ओर से लगभग 307 अलग-अलग याचिका दायर की गयी है. अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें चयनित अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त हुआ है, लेकिन जेएसएससी ने उनका परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
