गवाही के लिए यात्रा पर हुए खर्च का भुगतान करेगी सरकार

राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को न्यायालय द्वारा सम्मन के क्रम में साक्ष्य देने के लिए यात्रा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी.

रांची. राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को न्यायालय द्वारा सम्मन के क्रम में साक्ष्य देने के लिए यात्रा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी. वित्त विभाग ने इससे संबंधित संकल्प जारी किया है. अब न्यायालय में गवाही के लिए उपस्थित होने के दौरान यात्रा पर किये गये व्यय का भुगतान उनकी सेवानिवृत्ति के समय धारित वेतनमान के अनुरूप किया जायेंगे. मालूम हो कि सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा न्यायालय के समक्ष गवाही के लिए किये गये यात्रा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं होने के कारण कर्मियों को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता था. जबकि, इन मामलों में कर्मी राज्य सरकार के पक्षकार होते हैं और न्यायालय के निर्देश के आलोक में गवाही के लिए यात्रा की अनिवार्यता होती है. इसे देखते हुए वित्त विभाग ने सेवानिवृत्त कर्मियों को यात्रा के मद में खर्च हुई राशि के भुगतान का निर्णय लिया है.

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