Ranchi News : ठेठईटांगर के पूर्व बीडीओ हुए आरोप मुक्त

विभागीय कार्रवाई में आरोप सिद्ध नहीं हुआ

रांची. ठेठईटांगर (सिमडेगा) के पूर्व बीडीओ शिवाजी भगत को आरोप मुक्त कर दिया गया है. उनके विरुद्ध लगा आरोप सिद्ध नहीं हुआ. इस कारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग ने उन्हें आरोप से बरी कर दिया. श्री भगत पर सिमडेगा के उपायुक्त ने वर्ष 2018 में आरोप पत्र तय करके मुख्यालय को भेजा था. इसमें कहा गया था कि शिवाजी भगत बिना प्रभार सौंपे और बिना अनुमति लिये मुख्यालय से अनुपस्थित थे. वहीं रोकड़ पंजी के सुपरविजन की भी जिम्मेवारी नहीं निभायी. साथ ही अपने दायित्व का भी निर्वहन नहीं किया. ऐसे में उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गयी थी. विभाग ने उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की. बीडीओ का जवाब लिया. सारे मामलों को देखने के बाद उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो सका. ऐसे में उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया.

एलआरडीसी को निंदन की सजा

रांची. कार्मिक विभाग ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रभात कुमार को निंदन की सजा दी है. वर्ष 2021 में प्रभात कुमार को जामताड़ा के भूमि सुधार उप समाहर्ता के रूप में पदस्थापित किया गया था. लेकिन, उन्होंने पद पर योगदान नहीं दिया. इस आचरण को अनुशासनहीनता व सरकारी आदेश की अवहेलना मानते हुए प्रभात कुमार को दंडित करने का निर्णय लिया गया. विभाग ने सजा से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By SUNIL PRASAD

SUNIL PRASAD is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >