एएसआइ पर हमला के आरोप में जेल में बंद पांच आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी
न्यायाधीश अमित शेखर की कोर्ट ने निर्दोष बताते हुए बाइज्जत बरी कर दिया
By Prabhat Khabar News Desk | Updated at :
मेसरा.
मेसरा ओपी के नया टोली निवासी शिवलाल महतो, ऋतिक महतो, हुंबई निवासी अमन करमाली, श्रवण करमाली व लालमोहन महतो को न्यायाधीश अमित शेखर की कोर्ट ने निर्दोष बताते हुए बाइज्जत बरी कर दिया. उक्त फैसला कोर्ट ने साढ़े तीन वर्ष बाद सुनाया है. मालूम हो कि 11 अक्तूबर 2022 को केदल निवासी फुटबॉलर आकाश पाहन उर्फ टोबो के 11 हजार वोल्ट तार की चपेट में आने से मौत होने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजा व सरकारी नौकरी की मांग को लेकर 12 अक्तूबर को रांची-हजारीबाग एनएच को बीआइटी चौक के पास शव के साथ जाम कर दिया था. जिसमें बीआइटी थाना के एएसआइ जुल्फिकार ने उक्त पांचों के अलावे 400 अज्ञात महिला-पुरुषों पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें कहा गया था कि विनोद कुमार हांसदा व निजी चालक गुड्डू करमाली के साथ एएसआइ जुल्फिकार बीआइटी चौक के पास लगे सड़क जाम हटाने को लेकर ग्रामीणों को समझा रहे थे. इसी बीच उन पर जानलेवा हमला करते हुए मारपीट की गयी.
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