रांची से प्रवीण कुमार मुंडा की रिपोर्ट
Ranchi News: रांची में चर्चित रिम्स जमीन फर्जीवाड़ा मामले में ट्रायल फेस कर रहे दो आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. एसीबी के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत इस मामले में 6 जून को अपना आदेश सुनाएगी.
दो आरोपियों की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई
जिन आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, उनमें राजकिशोर बड़ाइक और कार्तिक बड़ाइक शामिल हैं. दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उनके खिलाफ रिम्स की अधिग्रहित जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े के मामले में जांच चल रही है. अदालत में बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष ने अपने-अपने तर्क रखे, जिसके बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
हाई कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुई थी प्राथमिकी
यह मामला तब चर्चा में आया जब झारखंड हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया. हाई कोर्ट के निर्देश के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की थी. जांच के दौरान कई अहम तथ्य सामने आने के बाद एसीबी ने कार्रवाई तेज कर दी.
चार आरोपियों को किया गया था गिरफ्तार
एसीबी ने 7 अप्रैल 2026 को इस मामले में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इनमें राजकिशोर बड़ाइक, कार्तिक बड़ाइक, राजेश झा और चेतन कुमार शामिल हैं. जांच एजेंसी का आरोप है कि सभी ने आपसी मिलीभगत से सरकारी जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने की साजिश रची थी.
फर्जी वंशावली बनाकर जमीन पर किया गया दावा
जांच के अनुसार आरोपियों ने रिम्स की अधिग्रहित जमीन को निजी भूमि साबित करने के लिए फर्जी वंशावली और दस्तावेज तैयार किए थे. इन दस्तावेजों के आधार पर जमीन पर मालिकाना हक जताने की कोशिश की गई. एसीबी का मानना है कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जिसके जरिए सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया.
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9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है पूरा मामला
पूरा मामला वर्ष 1964-65 में रिम्स के लिए अधिग्रहित लगभग 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि इस जमीन पर अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट, दुकानें और मकान तक बना लिए गए. मामले की जांच जारी है और अदालत के आगामी फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.
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