Jharkhand: मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को एमपी-एमएलए कोर्ट रांची से लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने दिया ये आदेश

राहुल गांधी को झारखंड की राजधानी रांची स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर होना होगा. एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके वकील ने अदालत से गुजारिश की थी कि उनके मुवक्किल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाये.

मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. राहुल गांधी को 22 मई को झारखंड की राजधानी रांची स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर होना होगा. एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके वकील ने अदालत से गुजारिश की थी कि उनके मुवक्किल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाये. एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की इस याचिका को खारिज कर दिया है.

मोदी सरनेम पर राहुल गांधी ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

एक जनसभा में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी. इस मामले में गुजरात की एक अदालत में किसी ने मुकदमा कर दिया. इस मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुना दी गयी. इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गयी. कांग्रेस ने इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन किया. आखिरकार पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने गुजरात हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की. गुजरात हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. इसी टिप्पणी से आहत होकर रांची में भी उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया था.

Also Read: Jharkhand News: Modi सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत बरकरार

गुजरात हाईकोर्ट के बाद झारखंड की अदालत से लगा झटका

गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद अब राहुल गांधी को झारखंड की अदालत से भी झटका लगा है. यहां भी उनके खिलाफ मोदी सरनेम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने की वजह से ही केस दर्ज हुआ था. इस मामले में बुधवार को रांची स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में राहुल गांधी के वकील ने जज से आग्रह किया कि उनके मुवक्किल को व्यक्तिगत रूप से रांची की अदालत में पेश होने से छूट दी जाये, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को रांची की अदालत में पेश होना होगा.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Mithilesh Jha

मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >