रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इडी अधिकारियों को मैनेज करने के आरोपों की सीबीआइ जांच को लेकर दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने प्रार्थी इडी व राज्य सरकार का पक्ष सुना. इसके बाद अदालत ने पूर्व में पारित अंतरिम आदेश (मामले में दर्ज एफआइआर की पुलिस जांच पर रोक) को बरकरार रखा. साथ ही अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन व अधिवक्ता मनोज कुमार ने पैरवी की. वहीं इडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता एसबी राजू ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी इडी के असिस्टेंट डायरेक्टर करुण ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है. उन्होंने पूरे मामले की जांच सीबीआइ से कराने का आग्रह किया है. रांची के पंडरा ओपी में कांड संख्या 507/2024 व 508/2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इडी ने उक्त केस में लगे आरोपों की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की है. पूर्व में याचिका पर सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने पुलिस के अनुसंधान पर रोक लगा दिया था.
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