वेतनमान के लिए पारा शिक्षकों को तीन मौके

झारखंड के पारा शिक्षकों के स्थायीकरण व वेतनमान के लिए सेवा शर्त नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. प्रस्ताव के अनुरूप पारा शिक्षकों को वेतनमान पाने के लिए परीक्षा पास करनी होगी.

By Prabhat Khabar | August 19, 2020 2:04 AM

रांची : झारखंड के पारा शिक्षकों के स्थायीकरण व वेतनमान के लिए सेवा शर्त नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. प्रस्ताव के अनुरूप पारा शिक्षकों को वेतनमान पाने के लिए परीक्षा पास करनी होगी. परीक्षा पास करने के लिए अधिकतम तीन अवसर दिये जायेंगे. हालांकि, तीन बार में भी परीक्षा पास नहीं करनेवाले पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त नहीं की जायेगी. वे सेवा में बने रहेंगे, लेकिन इसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा. परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, इस पर अंतिम निर्णय विधि विभाग की राय के बाद लिया जायेगा.

पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने पारा शिक्षकों को वेतनमान देने पर अपनी सहमति दे दी है. कमेटी ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों को बिना किसी परीक्षा के वेतनमान देने की बात कही है. वहीं, वैसे पारा शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं किये हुए हैं, उनके लिए अलग से परीक्षा ली जाये या फिर उनके लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा को ही वेतनमान का आधार बनाया जाये, इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. इस पर विधि विभाग से राय ली जायेगी.

  • स्थायीकरण व वेतनमान के लिए सेवा शर्त नियमावली का प्रस्ताव तैयार

  • परीक्षा पास न करनेवाले पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त नहीं होगी

  • पहले परीक्षा पास नहीं करने पर हटाने का था प्रावधान

पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को लेकर सबसे पहले बनाये गये प्रस्ताव में दो बार परीक्षा में शामिल होने का अवसर देने का प्रावधान किया गया था. परीक्षा पास नहीं होने पर सेवा समाप्त करने की बात कही गयी थी. पहले तैयार किये गये प्रस्ताव में प्रतिवर्ष परीक्षा लेने व अधिकतम तीन वर्ष के अंदर दो परीक्षा में शामिल होने का प्रावधान किया गया था, पर अब परीक्षा पास नहीं करने पर भी पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त नहीं की जायेगी.

Post by : Pritish Sahay

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