बड़े ऑटो में चार, छोटे ऑटो व ई-रिक्शा में दो लोग ही कर सकेंगे सवारी

झारखंड सरकार ने एक जून से ऑटो, ई-रिक्शा और मैनुअल रिक्शा चलाने की अनुमति दी है. इसको लेकर परिवहन विभाग ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिडिवोर जारी किया है.

रांची : झारखंड सरकार ने एक जून से ऑटो, ई-रिक्शा और मैनुअल रिक्शा चलाने की अनुमति दी है. इसको लेकर परिवहन विभाग ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिडिवोर जारी किया है. इसके तहत चार व्यक्तियों की क्षमता तक बैठाने वाले ऑटो में दो और सात व्यक्तियों की क्षमता तक बैठाने वाले ऑटो में चार यात्रियों के बैठाने की अनुमति दी गयी है.

वहीं, ई-रिक्शा में दो और मैनुअल रिक्शा में एक यात्री के बैठाने का आदेश दिया गया है. आदेश के तहत निबंधित ऑटो का परमिट ही उसका पास माना जायेगा, जबकि ई-रिक्शा का प्रशासन की ओर से जारी रूट पास ही पास माना जायेगा. बीच में कोई ऑटो या ई-रिक्शा चालक यात्री को नहीं बैठा सकेंगे.

न ही सीट शेयरिंग की जा सकेगी. टेंपो, ई-रिक्शा और मैनुअल रिक्शा चालकों को फेस कवर, मास्क लगाना होगा. थूकने पर पाबंदी होगी. वाहनोंं को सैनिटाइज करना होगा. यात्री पंजी बुक में यात्रियों का ब्योरा भरना होगा. स्मार्ट फोन रहने पर यात्रियों व वाहन चालकों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा. बता दें कि राज्य सरकार ने बस चलाने की अनुमति नहीं दी है.

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Published by: Prabhat khabar news desk

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