Ranchi news) . मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी छवि रंजन को राहत नहीं

25 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला रखा था सुरक्षित

By DEEPESH KUMAR | August 6, 2025 5:45 PM

: पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज की गयी

: 25 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला रखा था सुरक्षित

वरीय संवाददाता, रांची

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बरियातू रोड में सेना की कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया. अदालत ने पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को राहत देने से इनकार कर दिया. साथ ही उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया. 25 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी व इडी का पक्ष सुना था. मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने अदालत को बताया था कि प्रार्थी चार मई 2023 से जेल में बंद है. हिरासत 22 माह से अधिक हो गयी है. इस मामले में सरकार से अभियोजन स्वीकृति भी नहीं ली गयी है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए प्रार्थी को जमानत देने का आग्रह किया था. वहीं प्रतिवादी इडी की ओर से अमित कुमार दास ने जमानत का विरोध किया था. उल्लेखनीय है कि रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन ने जमानत याचिका दायर की थी. 13 और 14 अप्रैल 2023 को इडी ने पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़गांई अंचल के उप राजस्व निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद सहित 18 लोगों के 22 ठिकाने पर छापेमारी की थी. मामले में इडी ने छवि रंजन, अमित अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल किया है. छवि रंजन पर रांची के उपायुक्त रहने के दौरान फर्जी कागजातों के आधार पर सेना की कब्जेवाली भूमि की खरीद-बिक्री में संलिप्तता का आरोप है.

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