रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने चतरा के लावालौंग और टंडवा थाना द्वारा 19 वर्षीय मैट्रिक परीक्षार्थी को अवैध तरीके से हिरासत में रखने को गंभीरता से लिया है. इस दौरान परीक्षार्थी की परीक्षा भी छूट गयी, जिस पर हाइकोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगायी. इससे पूर्व हाइकोर्ट में एक हेवियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका पर जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई की.
कोर्ट ने पूछा : केस डायरी लेकर क्यों नहीं आये
खंडपीठ ने पहले सत्र की सुनवाई के दौरान चतरा डीएसपी और लावालौंग व टंडवा थाना प्रभारी के मौजूद रहने पर भी सवाल उठाया. खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि उपस्थित होने के लिए तो नहीं कहा गया था, तो क्यों आये. जब आये हैं, तो केस डायरी लेकर क्यों नहीं आये. खंडपीठ ने तीनों पुलिस अधिकारियों से पूछा कि 26-27 जनवरी की रात्रि दो बजे बच्चे को घर से क्यों उठाया गया? पूछताछ के बाद बच्चे को तुरंत क्यों नहीं छोड़ा गया? क्यों 10 दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया?
चतरा एसपी मोबाइल फोन पर वर्चुअल उपस्थित हुए
खंडपीठ ने कहा कि टंडवा थाना में कांड संख्या-26/2026 के तहत मामला दर्ज था. संबंधित मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया था, तो क्या उसका उल्लेख केस डायरी में है. इस पर डीएसपी की ओर से बताया गया कि स्टेशन डायरी में इस संबंध में लिखा गया है. इसके बाद खंडपीठ ने चतरा एसपी को मोबाइल फोन लगवाया. उनसे बात की और केस डायरी के बारे में पूछा. खंडपीठ ने एसपी से पूछा कि क्या केस डायरी में इस बच्चे को हिरासत में लेकर पूछताछ के संबंध में कोई बात लिखी गयी है अथवा नहीं. नाराज खंडपीठ ने चतरा डीएसपी, टंडवा व लावालौंग थाना प्रभारी का मोबाइल फोन सीज करते हुए उन्हें कोर्ट में बैठने का निर्देश दिया तथा दोपहर एक बजे सुनवाई के लिए समय निर्धारित किया. चतरा एसपी को केस डायरी के साथ वर्चुअल उपस्थित होने का निर्देश दिया. दोपहर एक बजे फिर सुनवाई शुरू हुई. इस दौरान चतरा एसपी कोर्ट से मोबाइल फोन पर वर्चुअल उपस्थित हुए. मामले से संबंधित केस डायरी को एसपी ने पढ़ कर सुनाया. केस डायरी में बच्चे से 27 एवं 30 जनवरी को हुई पूछताछ के बारे में जिक्र है.
अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि निर्धारित
अगली सुनवाई के दौरान मामले के अनुसंधानकर्ता को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने डीएसपी और टंडवा व लावालौंग थाना प्रभारी के जब्त मोबाइल लौटा दिये तथा अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि निर्धारित की गयी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता बिपिन बिहारी, अधिवक्ता भास्कर त्रिवेदी व अधिवक्ता प्रियांश निलेश ने पक्ष रखा. वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पैरवी की. ज्ञात हो कि प्रार्थी बच्चे की मां ने हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की है.
