Fodder Scam : चारा घोटाला : लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई टली, जेल में मनेगी दिवाली

Fodder Scam : रांची : बहुचर्चित चारा घोटाला में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई टल गयी. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले की सुनवाई अब 27 नवंबर को होगी. इसके साथ ही अब इनकी दिवाली जेल में मनेगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 6, 2020 12:26 PM

Fodder Scam : रांची : बहुचर्चित चारा घोटाला में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई टल गयी. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले की सुनवाई अब 27 नवंबर को होगी. इसके साथ ही अब इनकी दिवाली जेल में मनेगी.

दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में 9 नवंबर को सुनवाई की तारीख निर्धारित थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता की ओर से 6 नवंबर को ही इस मामले में सुनवाई के लिए निवेदन किया गया था. आवेदन में अधिवक्ता ने आग्रह किया था कि 6 नवंबर को लालू प्रसाद यादव से संबंधित मामले की सुनवाई है. इसलिए इसी दिन जमानत याचिका पर भी सुनवाई की जाए. हाईकोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया था.

चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 9 अक्टूबर को जमानत मिल गयी है. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने रिम्स और जेल प्रबंधन से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की थी. लालू प्रसाद यादव ने अपनी जमानत याचिका में अपनी बीमारी के का हवाला दिया था. याचिका में बताया गया है कि वह कई बीमारियों से ग्रसित हैं. उनका इलाज कई सालों से रांची के रिम्स में हो रहा है. उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है. इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाए. लालू प्रसाद यादव ने 4 जुलाई को हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी.

Also Read: IRCTC/Indian Railways : झारखंड-बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी, दीपावली व छठ को लेकर सफर होगा आसान, चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें

आपको बता दें कि बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 23 दिसंबर 2017 से चारा घोटाला मामले में जेल में बंद हैं. दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत इन्हें सजा सुना चुकी है. देवघर और चाईबासा मामले में इन्हें जमानत मिल चुकी है.

Posted By : Guru Swarup Mishra

Next Article

Exit mobile version