झारखंड में स्नातक प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की याचिकाएं

जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सुनाया. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि हटाये गये शिक्षक कॉमर्स में स्नातक प्रशिक्षित थे.

By Prabhat Khabar Print Desk | February 21, 2023 1:14 PM

वर्ष 2015 में कक्षा एक से पांच तक में नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की पुनर्बहाली का रास्ता साफ हो गया है. झारखंड हाइकोर्ट ने कक्षा एक से पांच में कला विषय के पद पर बहाल कॉमर्स शिक्षकों को हटाने के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली राज्य सरकार की 14 अपील याचिकाएं खारिज कर दी. साथ ही एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए बरकरार रखा.

उक्त फैसला जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सुनाया. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि हटाये गये शिक्षक कॉमर्स में स्नातक प्रशिक्षित थे.

उनकी नियुक्ति राज्य के मध्य विद्यालयों में कला विषय के पद पर की गयी थी. कला विषय के पद पर कॉमर्स प्रशिक्षित की नियुक्ति नहीं हो सकती है. वहीं प्रतिवादियों की ओर से कहा गया कि एकल पीठ का आदेश उचित है. वह शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं. उसके बाद उनकी नियुक्ति की गयी थी.

Next Article

Exit mobile version