रांची से राणा प्रताप की रिपोर्ट
Jharkhand High Court: झारखंड हाइकोर्ट ने गुमला जिले से वर्ष 2018 में लापता हुई नाबालिग बच्ची के मामले में सख्त रुख अपनाया है. मामले में दायर हेवियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुमला पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर नाराजगी जताई. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सात साल बीत जाने के बाद भी पुलिस बच्ची का पता नहीं लगा सकी है, जो बेहद गंभीर मामला है. कोर्ट ने वर्ष 2018 से अब तक गुमला में पदस्थापित रहे सभी पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और मामले के अनुसंधानकर्ताओं को अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है.
केस डायरी देखने के बाद कोर्ट ने उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने केस डायरी का अवलोकन किया और जांच प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए. कोर्ट ने गुमला के एसपी से पूछा कि मुख्य आरोपी का बयान अब तक रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया. इस पर एसपी ने कोर्ट को बताया कि जब भी पुलिस आरोपी के घर पहुंची, तब परिवार की ओर से यही जानकारी दी गई कि आरोपी बीमार है. इस जवाब पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद कार्रवाई क्यों नहीं की गई. खंडपीठ ने यह भी कहा कि पीड़िता की मां ने शुरुआत में ही कुछ लोगों पर संदेह जताया था, फिर उनसे तत्काल पूछताछ क्यों नहीं की गई. कोर्ट ने साफ कहा कि शुरुआती जांच में लापरवाही बरती गई है.
पुलिस व्यवस्था पर भी कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने पुलिस व्यवस्था को लेकर भी मौखिक टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि आज भी आम लोग थाना में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं, तो उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता. खंडपीठ ने कहा कि कई मामलों में मुंशी लोगों को थाने से भगा देते हैं. यहां तक कि मोबाइल चोरी या गुम होने पर सनहा दर्ज कराने गए लोगों को भी परेशान किया जाता है. कोर्ट ने धुर्वा और जगन्नाथपुर थाना का उदाहरण देते हुए पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए. कोर्ट की इन टिप्पणियों से साफ संकेत मिला कि न्यायपालिका पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है.
एसआईटी की तीन टीमों ने कई राज्यों में की तलाश
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच के लिए नई एसआईटी गठित की गई है. एसआईटी की तीन अलग-अलग टीमों ने बच्ची की तलाश में कई राज्यों में अभियान चलाया. उन्होंने बताया कि टीमें मुंबई, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तक गईं, लेकिन अब तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. सरकार की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि मामले की जांच जारी है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है. हालांकि कोर्ट ने इस पर भी संतोष नहीं जताया और जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया.
छह वर्षीय बच्ची सितंबर 2018 से लापता
उल्लेखनीय है कि गुमला जिले की छह वर्षीय बच्ची सितंबर 2018 से लापता है. बच्ची की मां चंद्रमुनी उराइन ने अपनी बेटी की बरामदगी को लेकर झारखंड हाइकोर्ट में हेवियस कॉर्पस याचिका दायर की है. परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मामले में शुरुआत से गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके कारण आज तक बच्ची का पता नहीं चल पाया है. लंबे समय से बच्ची की तलाश कर रही मां लगातार न्याय की गुहार लगा रही है.
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नौ जून को होगी अगली सुनवाई
हाइकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ जून की तिथि निर्धारित की है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई के दौरान गुमला के वर्तमान एसपी, एसआईटी प्रमुख और मामले से जुड़े सभी अनुसंधानकर्ता उपस्थित रहें. कोर्ट के सख्त रुख के बाद अब इस मामले में पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है. वहीं पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मामले की जांच में तेजी आएगी और बच्ची का सुराग मिल सकेगा.
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