झारखंड हाईकोर्ट ने आरबीआई से पूछा, कैसे रोका जा सकता है साइबर क्राइम? शपथ पत्र दायर करने का निर्देश

झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने साइबर क्राइम रोकने के लिए किए गए उपायों को लेकर आरबीआई को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन अगस्त की तिथि निर्धारित की.

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने जामताड़ा, साहिबगंज, देवघर में साइबर क्राइम की घटना को लेकर दायर जनहित याचिका पर ऑनलाइन सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने प्रार्थी, केंद्र सरकार व आरबीआई का पक्ष सुना. खंडपीठ ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) से पूछा कि साइबर क्राइम कैसे रोका जा सकता है. उसके लिए क्या उपाय किये गये हैं? खंडपीठ ने शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मनोज कुमार राय ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने साइबर क्राइम पर रोक लगाने की मांग की है.

शपथ पत्र दायर करने का निर्देश

झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने आरबीआई को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन अगस्त की तिथि निर्धारित की.

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इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि अब तो साइबर क्रिमिनल कमीशन पर ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं. साइबर क्राइम को रोकने के ठोस उपाय किये जाने की जरूरत है, वहीं आरबीआई की ओर से अधिवक्ता पांडेय नीरज राय ने माैखिक रूप से बताया कि नेशनल पॉलिसी बनाने पर काम हो रहा है. केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मनोज कुमार राय ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने साइबर क्राइम पर रोक लगाने की मांग की है.

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By Prabhat Khabar News Desk

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