झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 28 जनवरी को, 3.22 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल

झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 28 जनवरी को है. इसमें लगभग 3.22 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. जेएसएससी के परीक्षा नियंत्रक ने अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों से अपील है कि वे शांतिपूर्ण व कदाचाररहित परीक्षा के संचालन में सहयोग करें.

By Guru Swarup Mishra | January 27, 2024 9:54 PM

रांची: झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 28 जनवरी व चार फरवरी को होगी. 2025 पदों पर नियुक्ति के लिए इस परीक्षा में लगभग 6.50 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. पहले दिन अर्थात 28 जनवरी को आयोजित होनेवाली परीक्षा में लगभग 3.22 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से परीक्षा के सफल संचालन के लिए राज्य के सभी 24 जिलों एवं अनुमंडल मुख्यालयों में 735 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा को लेकर रांची जिले में 113 केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर लगभग 54,300 अभ्यर्थी परीक्षा लिखेंगे. परीक्षा तीन पालियों में होगी. चार फरवरी की परीक्षा को लेकर 28 जनवरी से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए आयोग की वेबसाइट पर लिंक प्रकाशित किया जाएगा.

चयन होने के बाद इन पदों पर होगी नियुक्तियां

झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 28 जनवरी को है. रांची जिले में 113 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि झारखंड में 735 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. नियुक्ति की इस प्रक्रिया के तहत कुल 2025 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की बहाली की जायेगी. इसमें अंचल निरीक्षक सह कानूनगो, कनीय सचिवालय सहायक, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्लानिंग असिस्टेंट, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का पद शामिल है.

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कदाचारमुक्त व शांतिपूर्ण परीक्षा की तैयारी

जेएसएससी के परीक्षा नियंत्रक ने अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों से अपील है कि वे शांतिपूर्ण व कदाचाररहित परीक्षा के संचालन में सहयोग करें. यह भी कहा गया है कि झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय) अधिनियम-2023, 29 नवंबर 2023 से अधिसूचित हो चुका है. सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में यह कानून को सख्ती से लागू किया जायेगा. अभ्यर्थियों व उनके अभिभावकों से जेएसएससी की ओर से अपील की गयी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम के प्रावधानों का उनके द्वारा उल्लंघन कदापि नहीं हो, जिससे कि इस अधिनियम के कठोर दंडात्मक प्रावधानों के तहत उन्हें दंड का भागी बनना पड़े.

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