रांची से विवेक चंद्री की रिपोर्ट
Jharkhand DSP Seniority List, रांची : झारखंड के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था के तहत पुलिस उपाधीक्षकों (DSP) की वरीयता सूची (Seniority List) में एक बहुत बड़ा उलटफेर किया है. झारखंड हाईकोर्ट के कड़े आदेश का अनुपालन करते हुए विभाग ने चौथी JPSC बैच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पूरी वरीयता सूची का पुनर्निर्धारण (Re-fixing) किया है. इस नए बदलाव के कारण राज्य पुलिस सेवा के कई अधिकारियों का वरीयता क्रम बदल गया है, जिसके फलस्वरूप 9 अधिकारियों को प्रोन्नति (Promotion) मिली है, जबकि वरीयता सूची में नीचे खिसक जाने के कारण सीनियर डीएसपी रैंक के 9 अधिकारियों को प्रोमोशन कर (Demote) कर वापस मूल कोटि में भेज दिया गया है.
ये 9 अधिकारी बने सीनियर डीएसपी
संशोधित और नई वरीयता सूची के आधार पर जिन नौ पुलिस उपाधीक्षकों को सीनियर डीएसपी के पद पर प्रोन्नति दी गई है, उनके नाम और वर्तमान पदस्थापना इस प्रकार हैं.
- नाजीर अख्तर (एसडीपीओ, बसिया)
- प्रवीण कुमार सिंह (एसडीपीओ, चास)
- मनीष कुमार (डीएसपी रेल, चक्रधरपुर)
- नीरज कुमार (एसडीपीओ, गढ़वा)
- मो. मुजीबुर रहमान (डीएसपी, विशेष शाखा)
- विकास आनंद लागुरी (एसडीपीओ, जामताड़ा)
- अनुज उरांव (डीएसपी, सिल्ली)
- प्रदीप पॉल कच्छप (डीएसपी, एटीएस)
- अमित कुमार कच्छप (एसडीपीओ, जरमुंडी)
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वरीयता क्रम से नीचे खिसके ये 9 अधिकारी हुए डिमोट
मेरिट लिस्ट और प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता क्रम में नीचे चले जाने के कारण, सीनियर डीएसपी रैंक के इन नौ अधिकारियों को वापस डीएसपी की मूल कोटि में भेज दिया गया है.
- सुमित कुमार (डीएसपी सीसीआर, धनबाद)
- पुरुषोत्तम कुमार सिंह (एसडीपीओ, बाघमारा)
- दीपक कुमार (डीएसपी, झारखंड जगुआर)
- ज्ञान रंजन (डीएसपी, झारखंड जगुआर)
- सुनील कुमार रजवार (डीएसपी, झारखंड जगुआर)
- विजय कुमार महतो (एसडीपीओ, दुमका)
- कौशर अली (डीएसपी मुख्यालय-2, गिरिडीह)
- संजीव कुमार बेसरा (डीएसपी सदर, रांची)
- जीतवाहन उरांव (एसडीपीओ, गिरिडीह)
हाईकोर्ट की रिट याचिका के आदेश पर हुई कार्रवाई
गृह विभाग ने अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि यह पूरी कार्रवाई झारखंड हाईकोर्ट में दायर एक रिट याचिका में पारित न्यायदेश के आलोक में की गई है. अदालत ने निर्देश दिया था कि विज्ञापन संख्या 11/2010 के तहत आयोजित जेपीएससी (JPSC) परीक्षा में प्राप्त मूल अंकों के आधार पर ही सिनियोरिटी लिस्ट तैयार की जाए और उसी के अनुरूप प्रोन्नति का लाभ दिया जाए. विभाग ने साफ कर दिया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में लागू हो गया है.
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