दुमका में 2014 लोस चुनाव के दिन हुए नक्सली हमले मामले में पांच आरोपी बरी
दुमका : 24 अप्रैल, 2014 को लोक सभा चुनाव संपन्न करवा कर दो बूथों से ईवीएम लेकर लौट रहे मतदान कर्मियों के बस को बारूदी सुरंग से उड़ाकर आठ पुलिस और मतदानकर्मियों की हत्या करने और 11 मतदान कर्मियों को घायल करने के मामले में प्रथम अपर जिला जज रमेश चन्द्रा ने गुरुवार को प्रवीर दा, शुखलाल मुर्मू, बुद्धिनाथ मुर्मू, सोम मुर्मू, ताला कुड़ी, बाबूलाल बास्की सहित पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. बता दें कि नक्सलियों के मारक दस्ते ने 24 अप्रैल, 2014 की शाम में शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पलासी और सरसाजोल के बीच पीसीसी पथ पर बारूदी सुरंग विस्फोट कर मतदान कर्मियों के मिनी बस को उड़ा दिया. जिससे उसपर सवार तीन मतदान कर्मियों की मौत हो गयी थी और उसके आगे चल रहे मैजिक वाहन पर चले रहे पांच पुलिस कर्मियों को चुन-चुन मौत के घाट उतार दिया था. इस घटना में दोनों वाहनों में सवार 11 मतदान कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गये थे. इस दौरान नक्सलियों ने पांच इंसास रायफल, 550 चक्र गोली और 25 पीस मैगजीन लूट लिया था. इसमें आज कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में पांच नक्सलियों को बरी कर दिया, लेकिन अन्य केस रहने की वजह से ये जेल में ही रहेंगे.