IPS प्रिया दूबे के पति को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट पर रोक

इसके बाद आरपीएफ नयी दिल्ली ने संतोष दूबे के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया. संतोष दूबे की अधिकतर पोस्टिंग झारखंड में हुई थी. इसी दौरान उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था.

रांची : आइपीएस प्रिया दूबे के पति धनबाद के तत्कालीन सीनियर कमांडेंट आरपीएफ संतोष कुमार दूबे को झारखंड हाइकोर्ट से राहत मिल गयी है. अदालत ने रेलवे बोर्ड नयी दिल्ली द्वारा संतोष दूबे के प्रीमेच्योर रिटायरमेंट देने के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही इस मामले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. संतोष दूबे वर्तमान में डीआइजी आरपीएफ पद पर लखनऊ में पदस्थापित हैं. इनके खिलाफ सीबीआइ ने वर्ष 2013 में चक्रधरपुर, धनबाद और रांची डिवीजन में पदस्थापित रहने के दौरान 1.48 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था.

इसके बाद आरपीएफ नयी दिल्ली ने संतोष दूबे के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया. संतोष दूबे की अधिकतर पोस्टिंग झारखंड में हुई थी. इसी दौरान उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था. इसके बाद आरपीएफ नयी दिल्ली की ओर से चलायी जा रही विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाने को लेकर संतोष दूबे ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. पांच अक्तूबर को अदालत ने संतोष दूबे के खिलाफ चलायी जा रही विभागीय कार्रवाई पर रोक लगायी, लेकिन पांच दिसंबर को रेलवे बोर्ड नयी दिल्ली ने इंडियन इस्टैब्लिशमेंट कोड के तहत संतोष कुमार को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दे दिया. इसके बाद श्री दूबे ने इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर कर रेलवे बोर्ड नयी दिल्ली के आदेश को चुनौती दी है.

Also Read: झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: जो जिस राज्य का निवासी, उसे उसी राज्य में मिलेगा आरक्षण, जानें पूरा मामला

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >