लॉ यूनिवर्सिटी के मामले में सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश

झारखंड हाइकोर्ट ने कांके के नगड़ी स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी झारखंड को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.

रांची (वरीय संवाददाता). झारखंड हाइकोर्ट ने कांके के नगड़ी स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी झारखंड को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद सीसीएल व सेल से पूछा कि वह यूनिवर्सिटी की चहादीवारी बनाने में सहयोग कर सकता है या नहीं. इस पर सीसीएल व सेल की ओर से बताया गया कि यूनिवर्सिटी की ओर से इसके लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया है. आवेदन मिलने पर संबंधित अधिकारी से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराने की बात कही गयी. खंडपीठ ने लॉ यूनिवर्सिटी के सोलर पैनल की खराबी दूर करने के लिए जरेडा को कार्रवाई करने का निर्देश दिया. साथ ही खंडपीठ ने राज्य सरकार को यूनिवर्सिटी को मौलिक सुविधा उपलब्ध कराने के मामले पर जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने सात मई की तिथि निर्धारित की. इससे पहले यूनिवर्सिटी की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि जो सोलर पैनल लगाया गया था, वह खराब हो गया है. उसे ठीक करने की जरूरत है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बार एसोसिएशन झारखंड हाइकोर्ट की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >