पंकज मिश्रा ने जबरन क्रशर पर कर लिया था कब्जा, ED के गवाह ने कोर्ट के सामने दर्ज कराया बयान

पंकज मिश्रा को दो लाख रुपये दिये जाते थे. साहिबगंज जिले से करीब 1500 ट्रक पत्थर दूसरे जिले व दूसरे राज्यों को भेजे जाते थे. इसके एवज में ट्रक संचालकों से भी वसूली की जाती थी.

साहिबगंज जिले के अवैध खनन से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में मंगलवार को पीएमएलए के विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. इडी के गवाह खनन व्यवसायी विनोद जायसवाल का बयान कोर्ट के सामने दर्ज कराया गया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्हें विभाग से क्रशर लाइसेंस मिला था. लेकिन, पंकज मिश्रा ने जबरन उनके क्रशर पर कब्जा कर लिया था. पंकज के लोग ही क्रशर चलाते थे. वहीं, क्रशर चलाने के एवज में चार लाख रुपये की अवैध वसूली की जाती थी.

इसमें पंकज मिश्रा को दो लाख रुपये दिये जाते थे. साहिबगंज जिले से करीब 1500 ट्रक पत्थर दूसरे जिले व दूसरे राज्यों को भेजे जाते थे. इसके एवज में ट्रक संचालकों से भी वसूली की जाती थी. इसका हिस्सा भी पंकज मिश्रा को जाता था. गवाही के दौरान इडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार व पंकज मिश्रा की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा कोर्ट में मौजूद थे. बुधवार को विनोद जायसवाल से बचाव पक्ष यानी पंकज मिश्रा की ओर से अधिवक्ता क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे.

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Published by: Prabhat khabar news desk

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