सरकार बताये, वित्तीय वर्ष में रिम्स को कितना बजट आवंटित हुआ : हाइकोर्ट

सरकार, रिम्स व भवन निर्माण निगम लिमिटेड को जवाब दायर करने का निर्देश

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने रिम्स में मरीजों के बेहतर इलाज व बुनियादी सुविधाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार, रिम्स व झारखंड भवन निर्माण निगम लिमिटेड को जवाब देने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रिम्स को कितनी बजट राशि दी गयी है. रिम्स के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष कितना बजट आवंटित करती है. खंडपीठ ने रिम्स से पूछा कि राज्य सरकार की ओर से आवंटित बजट में से चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद व रखरखाव पर कितनी राशि खर्च की गयी है. चिकित्सकीय उपकरणों की खरीदारी को लेकर क्या कदम उठाये गये हैं. रिम्स में चिकित्सक, नर्स व पारा मेडिकल स्टाफ के कितने पद अभी रिक्त हैं, इन सभी बिंदुओं पर जवाब देने को कहा गया. वहीं रिम्स में भवन निर्माण को लेकर झारखंड भवन निर्माण निगम लिमिटेड को जवाब देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 18 नंबर को होगी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अशोक यादव ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ज्योति शर्मा की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. प्रार्थी ने रिम्स की व्यवस्था बेहतर बनाने की मांग की है.

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By Prabhat Khabar News Desk

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