Hookah Bar Ban in Jharkhand : झारखंड में हुक्का बार पर प्रतिबंध, चलाने पर होगा तीन साल जेल व इतने लाख का जुर्माना

खुले सिगरेट कर बिक्री पर पाबंदी लगाने के अलावा स्कूल, अस्पताल, न्यायालय, धार्मिक स्थल के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू व उसके उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गयी है. तंबाकू उत्पाद 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को बेचने पर पाबंदी लगाने का प्रावधान किया गया है. विधानसभा से इस विधेयक के पारित होने के बाद यह नियम राज्य में प्रभावी हो जायेगा.

Jharkhand News, Ranchi News, latest news on hookah ban in jharkhand रांची : कैबिनेट ने सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध, व्यापार, वाणिज्य उत्पादन प्रदाय एवं वितरण विनियमन) संशोधन अधिनियम 2020-21 को मंजूर किया. इस अधिनियम में हुक्का बार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है. अधिनियम में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पाद के सेवन पर दंड की रकम बढ़ा कर 200 रुपये से 1,000 रुपये कर दिया गया है.

खुले सिगरेट कर बिक्री पर पाबंदी लगाने के अलावा स्कूल, अस्पताल, न्यायालय, धार्मिक स्थल के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू व उसके उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गयी है. तंबाकू उत्पाद 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को बेचने पर पाबंदी लगाने का प्रावधान किया गया है. विधानसभा से इस विधेयक के पारित होने के बाद यह नियम राज्य में प्रभावी हो जायेगा.

  • प्रभात खबर ने तीन फरवरी के अंक में प्रमुखता से उठाया था मुद्दा.

Posted By : Sameer Oraon

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By Prabhat Khabar News Desk

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