हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जांच के लिए बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी
High School Teacher Recruitment: स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से जुड़ी याचिकाओं पर आज सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने अहम आदेश देते हुए जांच के लिए बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया.
High School Teacher Recruitment: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 (हाईस्कूल शिक्षक बहाली) से जुड़ी याचिकाओं पर आज 1 सितंबर को फैसला सुनाते हुए अहम आदेश दिया है. अदालत ने इस मामले में दायर कुल 258 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अध्यक्षता में एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया.
याचिकाकर्ताओं के दावों की होगी जांच
अदालत ने कमेटी को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं के दावों की जांच कर नियुक्ति की अनुशंसा करे. इस मामले में अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, चंचल जैन और अमृतांश वत्स समेत कई अधिवक्ताओं ने पैरवी की.
झारखंड की ताजा खबरें यहां पढ़ें
17,572 पदों पर होनी थी नियुक्ति
गौरतलब है कि यह प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के माध्यम से वर्ष 2016 में शुरू की गयी थी. परीक्षा के जरिए कुल 17,572 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी.
इसे भी पढ़ें
Voter Adhikar Yatra: पटना पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत, देखिए PHOTOS
New Liquor Policy: झारखंड में आज से महंगा हुआ देसी शराब और बीयर, जानिए कीमत में कितनी हुई बढ़ोतरी
फर्जी ऑनलाइन पेमेंट से रोजाना हजारों का चाय-नाश्ता, दुकानदार से 2.70 लाख रुपये की ठगी
