हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, जानें कब होगी सुनवाई

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उनको भेजे गए समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. केस की सुनवाई गुरुवार (1 फरवरी) को सुबह साढ़े दस बजे होगी.

By Mithilesh Jha | January 31, 2024 10:37 PM

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उनको भेजे गए समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. केस की सुनवाई गुरुवार (1 फरवरी) को सुबह 10:30 बजे होगी. झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन बनाम प्रवर्तन निदेशालय के मुकदमे को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है. सुनवाई सुबह साढ़े दस बजे होगी. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में कोर्ट नंबर-2 में सुनवाई होगी.

सत्ता पक्ष के विधायक ईडी कार्यालय पहुंचे

हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद ईडी की टीम उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय ले गई है. उनसे मिलने के लिए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पहुंचीं. सत्तारूढ़ दल के विधायक और मंत्री भी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे. हेमंत सोरेन को बुधवार (31 जनवरी) को आठ घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले उन्होंने राजभवन जाकर मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया. हेमंत सोरेन ईडी को गुरुवार (1 फरवरी) को पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी.

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चार ईडी अफसरों के खिलाफ दर्ज कराई थी नामजद प्राथमिकी

बता दें कि हेमंत सोरेन ने आज ही एसटी-एससी थाना में रांची के जोनल ऑफिस में पदस्थापित चार ईडी अधिकारियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई है. इनके अलावा अज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करवाई है. हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ सबूत तैयार करने की कोशिश की गई, ताकि उन्हें सात साल या उससे अधिक की सजा हो सके.

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दिल्ली में ईडी की रेड पर भी जताया था ऐतराज

हेमंत सोरेन ने एसटी-एससी थाना में लिखित शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने ईडी के अफसरों पर आरोप लगाया है कि उन्हें जान-बूझकर परेशान किया जा रहा है. एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बेवजह मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. इसकी वजह से उनका पूरा परिवार मानसिक यंत्रणा झेल रहा है. दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर ईडी की टीम के जाने पर भी हेमंत सोरेन ने ऐतराज जताया था.

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