रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने फरक्का बराज से पाकुड़ शहर में घर-घर पानी पहुंचाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना. राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए खंडपीठ ने अगली सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 11 जून की तिथि निर्धारित की.
पाइप बिछाने का काम भी शुरू कर दिया गया
इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने बताया कि पाकुड़ में घर-घर में जलापूर्ति के लिए छह माह में पाइप बिछा दिया जायेगा. पाइप बिछाने का काम भी शुरू कर दिया गया है. इसके टेंडर में भी काम पूरा करने के लिए छह माह की शर्त रखी गयी है. पेयजल संकट दूर करने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किया गया है. टैंकरों से जलापूर्ति की जाती है और गर्मी में भी यह व्यवस्था बहाल रहेगी. खराब चापानलों की मरम्मत करायी गयी है. पानी के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिस पर फोन कर लोग पानी मंगा सकते हैं.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मुकुल भट्टाचार्य ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने पाकुड़ शहर में पेयजलापूर्ति की मांग की है. पूर्व में राज्य सरकार ने फरक्का बराज से पाइपलाइन के माध्यम से पाकुड़ के घर-घर में पानी पहुंचाने की योजना पर काम शुरू किया था, जो अभी अधूरा है. प्रार्थी ने पाइपलाइन जलापूर्ति योजना को पूर्ण कराने की मांग की है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
