गबन के आरोपियों को तीन साल की सजा

रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आरके मिश्र की अदालत ने गबन के दो आरोपियों रघुनाथ प्रसाद एवं सीताराम रजक को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. दोनों पर 16-16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जानकारी के अनुसार सीसीएल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 1, 2015 5:11 AM
रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आरके मिश्र की अदालत ने गबन के दो आरोपियों रघुनाथ प्रसाद एवं सीताराम रजक को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. दोनों पर 16-16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
जानकारी के अनुसार सीसीएल बरकाकाना क्षेत्र में ठेकेदार रघुनाथ प्रसाद एवं उसके भतीजा सीताराम रजक ने 30 फर्जी विपत्रों के आधार पर 17 लाख रुपये का गबन किया था. गबन के लिए फर्जी बिल एवं जाली हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया था. यह मामला 1991 का था. मामले में 29 गवाही दर्ज की गयी थी. इस मामले में सीबीआइ की ओर से सहायक लोक अभियोजक सुशील कुमार ने बहस की.