रांची : प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में कांके के संग्रामपुर में लॉ की छात्रा से दुष्कर्म किये जाने के मामले में बुधवार को सभी 12 आरोपियों का बयान दर्ज किया गया़ उनसे 18 से लेकर 26 प्रश्न पूछे गये़ अधिकतर मामलों में उनलोगों ने नहीं में जवाब दिया़
अदालत ने पूछा कि फॉरेंसिक जांच में चार लोगों द्वारा दुष्कर्म किये जाने की पुष्टि हुई है और मोबाइल लोकेशन वहीं पाये गये हैं जहां छात्रा का मोबाइल था़ इस पर आरोपियों ने कहा कि इसमें हमें एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, हमलोग निर्दोष है़ं आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश किया गया था़ इस मामले में डे टू डे सुनवाई चल रही है़ अब तक अभियोजन की ओर से 21 गवाहों की गवाही दर्ज की जा चुकी है़ जबकि इस मामले 28 गवाह है़ं गौरतलब है कि हाइकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए स्पीडी ट्रायल का निर्देश दिया था़
रांची : पोक्सो के विशेष जज की अदालत ने फायरिंग रेंज पहाड़ी पर सेना के अधिकारी की नाबालिग पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म करनेवाले दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है़ दोनों अभियुक्त बड़गाईं निवासी खुर्शीद अंसारी उर्फ राजा और सरफराज अंसारी की सजा के बिंदु पर 22 फरवरी को सुनवाई होगी़ गौरतलब है कि 31 अगस्त 2019 को पीड़िता फायरिंग रेंज पहाड़ पर अपने पुरुष मित्र के साथ फोटो खिंचाने गयी थी.
उसी दौरान दोनों अभियुक्तों ने दुष्कर्म किया था़ बाद में बाइक नंबर के आधार पर उन दोनों को गिरफ्तार किया गया था़ इस संबंध में एक सितंबर 2019 को सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी़ रांची पुलिस ने इस मामले में स्पीडी ट्रायल का अावेदन अदालत में दिया था़ अदालत में स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई हुई और दोनों को दोषी करार दिया.
