रांची : एचइसी के सीपीएफ ट्रस्ट को समाप्त करने के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय ने एचइसी को नोटिस दिया है.इसमें एचइसी प्रबंधन से पूछा है कि कंपनी यदि घाटे में चल रही है, तो क्यों नहीं सीपीएफ ट्रस्ट को समाप्त करते हुए यहां के कर्मियों की पीएफ राशि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में ही जमा हो. इस पत्र के बाद एचइसी प्रबंधन भी भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय को जवाब देने की तैयारी कर रहा है.
एचइसी के जनसंपर्क विभाग के अधिकारी सह कंपनी सचिव अभय कंठ ने बताया कि प्रबंधन इस मामले में गंभीर है और बीच का कोई रास्ता निकालने का प्रयास कर रहा है. पीएफ एक्ट में प्रावधान है कि यदि कंपनी लगातार तीन वर्षों से घाटे में चल रही है, तो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय सीपीएफ ट्रस्ट को समाप्त कर सकता है. लेकिन ऐसा एचइसी में एक बार ही हुआ है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय ने एचइसी के सीपीएफ ट्रस्ट को समाप्त कर पीएफ राशि वापस ले ली थी.
