रांची : हाइकोर्ट में सोमवार को मशरक विधायक हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह व अन्य की अोर से दायर क्रिमिनल अपील याचिकाअों पर सुनवाई हुई. जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता व जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. फैसला के लिए खंडपीठ ने 24 फरवरी की तिथि निर्धारित की. अपीलकर्ता की अोर से अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने प्रतिवादी सरकार व सूचक की दलील का विरोध करते हुए कहा कि राजनीतिक विद्वेष की भावना से उनके खिलाफ साजिश कर फंसाया गया.
उन्होंने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह आैर रितेश सिंह ने अपील याचिका दायर कर निचली अदालत के सजा संबंधी आदेश को चुनाैती दी है. हजारीबाग की निचली अदालत ने मशरक विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में दोषी पाने के बाद आरोपी पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई पूर्व विधायक दीनानाथ सिंह व एक अन्य सहयोगी रितेश सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी.
