रांची :सुप्रीम कोर्ट में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की याचिका खारिज

रांची : पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की विशेष अवकाश याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया. इतना ही नहीं जमानत के अनुरोध पर विचार भी नहीं किया. जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदू मल्‍होत्रा की बेंच ने विशेष अवकाश याचिका को सुनवाई के योग्‍य नहीं समझा और याचिका खारिज कर दी. बता […]

रांची : पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की विशेष अवकाश याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया. इतना ही नहीं जमानत के अनुरोध पर विचार भी नहीं किया. जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदू मल्‍होत्रा की बेंच ने विशेष अवकाश याचिका को सुनवाई के योग्‍य नहीं समझा और याचिका खारिज कर दी. बता दें कि 2015 में व्यवसायी रूंगटा से पांच लाख रुपये रंगदारी मांगने के मामले में निचली अदालत ने ढाई साल की सजा सुनाई थी. इससे राहत पाने के लिए साव हाइकोर्ट गये थे, लेकिन कोर्ट ने सजा बरकरार रखा. इस मामले में जमानत के लिए साव सुप्रीम कोर्ट गये थे, वहां भी राहत नहीं मिली.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >