रांची : न्यायिक दंडाधिकारी परमानंद उपाध्याय की अदालत ने मंगलवार को चेक बाउंस के मामले में दो महिलाएं करुणा जैन व स्वीटी जैन को एक-एक साल की सजा सुनायी है़
इसके साथ ही कोर्ट ने करुणा जैन व स्वीटी जैन को आदेश दिया है कि वे प्राइवेट फाइनेंसर प्रदीप कुमार जैन को मुआवजे के रूप में क्रमश: छह लाख व सात लाख 30 हजार रुपये दे़ मिली जानकारी के मुताबिक दोनों महिलाओं ने प्रदीप कुमार जैन से फैमिली लोन लिया था़ इसके एवज में दोनों ने प्रदीप को चेक दिया था, जो बाउंस कर गया था. इसके बाद प्रदीप जैन ने कोर्ट में केस किया था़ उसी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सजा सुनायी है.
