रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में बुधवार को याैन शोषण मामले के आरोपी विधायक प्रदीप यादव की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी की दलीलों को सुनने के बाद सरकार को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
अगली सुनवाई 26 सितंबर काे होगी. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता ललित यादव ने बताया कि सोची-समझी साजिश के तहत 13 दिनों के बाद देवघर में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. यदि घटना सत्य थी, तो उसी दिन प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज करायी गयी. वहीं, सरकार की अोर से एपीपी सूरज वर्मा ने प्रार्थी की दलील का विरोध किया.
बंधु तिर्की की याचिका पर सुनवाई 18 को : एसीबी के विशेष जज की अदालत में राष्ट्रीय खेल घोटाले में गिरफ्तार पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई़
एसीबी की ओर से न तो केस डायरी और न ही मेमो ऑफ एविडेंस उपलब्ध कराया गया़ जिसके कारण सुनवाई टल गयी. अदालत ने 18 सितंबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की. गौरतलब है कि चार सितंबर को बंधु तिर्की को एसीबी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था़
कोर्ट नहीं पहुंचे राहुल गांधी : न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत में बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की सुनवाई हुई़ अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया था़ लेकिन न तो राहुल गांधी और न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए़
इस कारण अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 11 नवंबर तय की है़ राहुल गांधी ने मोरहाबादी मैदान में आयोजित कांग्रेस की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है वह सभी चोर है़ं
