रांची : रिजर्व खाली सीटें भरने का निर्णय लिया या नहीं : हाइकोर्ट

प्राथमिक शिक्षकों के लिए रिजर्व खाली सीटों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति का मामला रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में मंगलवार को संयुक्त स्नातकस्तरीय प्रशिक्षित हाइस्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि चल रही […]

प्राथमिक शिक्षकों के लिए रिजर्व खाली सीटों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति का मामला
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में मंगलवार को संयुक्त स्नातकस्तरीय प्रशिक्षित हाइस्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि चल रही हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में प्राथमिक शिक्षकों के लिए रिजर्व खाली सीटों पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है या नहीं.
सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने तीन सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने के लिए कहा. इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से माैखिक रूप से बताया गया कि संभवत: सरकार ने खाली सीटों पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अोर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मनोज कुमार व अन्य की अोर से याचिका दायर की गयी है.
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को छठी जेपीएससी के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस दीपक राैशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान प्रार्थी व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) का पक्ष सुना. उसके बाद याचिका को खारिज कर दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से बताया गया कि जेपीएससी पीटी में सफल होने के बाद उन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन दिया था, लेकिन आयोग ने उनका आवेदन रद्द कर दिया. उन्होंने परीक्षा लेने के लिए आयोग को आदेश देने का आग्रह किया था.
छठी जेपीएससी मामले में अपील पर आज भी होगी सुनवाई
रांची. झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को जेपीएससी की अोर से आयोजित छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई हुई.
एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस दीपक राैशन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार कर लिया. अब अगली सुनवाई चार सितंबर को होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पंकज कुमार पांडेय ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी है. एकल पीठ ने सरकार की अधिसूचना के आलोक में छठी जेपीएससी का संशोधित रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >