रांची : …तो महंगा पड़ सकता है ये सस्ता सिलिंडर

धड़ल्ले से चल रहा छोटे सिलिंडरों का अवैध कारोबार, नहीं हो रही कार्रवाई रांची : बाजार में बिकनेवाले दो, पांच और आठ किलो के छोटे गैस सिलिंडर असुरक्षित है.इसके बावजूद राजधानी के विभिन्न हिस्सों में इनकी अवैध बिक्री और रिफलिंग अब भी जारी है. कोकर, बूटी मोड़, ओवरब्रिज के नीचे, चर्च रोड, चुटिया, हरमू रोड, […]

धड़ल्ले से चल रहा छोटे सिलिंडरों का अवैध कारोबार, नहीं हो रही कार्रवाई
रांची : बाजार में बिकनेवाले दो, पांच और आठ किलो के छोटे गैस सिलिंडर असुरक्षित है.इसके बावजूद राजधानी के विभिन्न हिस्सों में इनकी अवैध बिक्री और रिफलिंग अब भी जारी है. कोकर, बूटी मोड़, ओवरब्रिज के नीचे, चर्च रोड, चुटिया, हरमू रोड, डंगराटोली सहित अन्य इलाकों में यह धंधा धड़ल्ले से चल रहा है. प्रशासन को इसकी जानकारी तो है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.
बाजार में बिकनेवाले छोटे सिलिंडर का निर्माण अवैध तरीके से होता है, इसलिए इस पर आइएसआइ मार्का नहीं लगा होता है. इसकी मोटाई भी मानक के अनुरूप नहीं होती है, जिससे इसके लीक होने या फटने का खतरा बना रहता है.
इस तरह के गैस सिलिंडर का कारोबार बाहर से आकर शहर में पढ़ाई करनेवाले छात्र-छात्राओं और नौकरीपेशा लोगों की वजह से चल रहा है. इसके अलावा ठेला-खोमचा लगाने वाले और गरीब परिवार भी सस्ते के चक्कर में छोटे सिलिंडर का इस्तेमाल करते हैं. बाजार में पहली बार छोटा सिलिंडर (गैस के साथ) खरीदने पर 1020 रुपये लगते हैं. वहीं, इसका रिफिल कराने पर दुकानदार को प्रति किलो 80 से 90 रुपये देने पड़ते हैं.
एजेंसियों व वेंडरों की मेहरबानी से चल रहा धंधा
राजधानी में छोटे गैस सिलिंडरों का अवैध धंधा गैस एजेंसियों और उनके वेंडरों की मेहरबानी से चल रहा है. कई गैस एजेंसियों के वेंडर हर दिन संबंधित दुकान तक सिलिंडर पहुंचाते हैं. जबकि, कुछ वेंडर एक निश्चित जगह पर टेंपो लगाकर दुकानदार को सिलिंडर लेने के लिए बुलाते हैं.
इसलिए गैस एजेंसी से ही लें छोटा सिलिंडर
इंडेन के मुख्य प्रबंधक हरीश दीपक कहते हैं कि गैस एजेंसियों से मिलनेवाला छोटा एलपीजी सिलिंडर ही सुरक्षित होता है, क्योंकि इसका निर्माण बीआइएस 3196 पार्ट-1 के मानक पर किया जाता है. इससे बनाने में लो कार्बन स्टील का इस्तेमाल होता है. मोटाई 2.6 एमएम होती है.
जबकि, खाली सिलिंडर का वजन आठ से 10 किलो का होता है. गैस एजेंसी में जरूरी पहचान पत्र देकर ग्राहक पांच किलो का सिलिंडर ले सकते हैं. इसके लिए शुरुआत में 1628 रुपये देने होते हैं. इसमें सिलिंडर, पांच किलो गैस, पाइप और रेगुलेटर का दाम शामिल होता है. कनेक्शन वापस करने पर 500 रुपये लौटा दिये जायेंगे. दोबारा रिफिल करने पर गैस का दाम 71.40 रुपये प्रति किलो की दर से लिया जाता है.

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