रांची : अपहरण के अभियुक्त को तीन साल की सजा

रांची : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने नाबालिग के साथ अपहरण के मामले में अभियुक्त काले लोहरा को तीन साल जेल की सजा सुनायी है. 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. काले लोहरा जवाहर नगर, कांके का रहनेवाला है. उसके […]

रांची : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने नाबालिग के साथ अपहरण के मामले में अभियुक्त काले लोहरा को तीन साल जेल की सजा सुनायी है. 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
काले लोहरा जवाहर नगर, कांके का रहनेवाला है. उसके खिलाफ पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी का अपहरण करने से संबंधित मामला गोंदा (बरियातू) थाना में आठ मार्च 2013 को दर्ज कराया था. अभियुक्त शादीशुदा है और तीन बच्चों का बाप है. नाबालिग पांचवीं कक्षा की छात्रा थी. नाबालिग ने अपने बयान में कहा था कि काले लोहरा उसे अपनी नानी के घर ले गया था, जहां वह 10 दिनों तक थी. इसके बाद पुलिस ने उसे बरामद किया था.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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