रांची़ : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करनेवाले आरोपी विष्णु चरण मुंडा को दस साल जेल की सजा सुनायी है. साथ ही अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. गौरतलब है कि अभियुक्त को अदालत ने तीन जुलाई को दोषी करार दिया था.
अभियोजन की अोर से मामले में छह गवाही दर्ज करायी गयी थी. मामला बुंडू थाना कांड संख्या 40/17 दिनांक 23/7/17 से संबंधित है. अभियुक्त असम राइफल्स में कार्यरत था. पीड़िता अभियुक्त की साली है. अभियुक्त की पत्नी की पूर्व में मौत हो चुकी थी. पीड़िता के साथ शादी का प्रलोभन देकर दो वर्षों तक दुष्कर्म करता रहा. बाद में अभियुक्त ने दूसरी युवती से शादी कर ली.
