चालान काटते वक्त नियम का रखें ध्यान

रांची : यातायात व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे अधिकारियों को यह सुनिश्चत करना होगा कि उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों की पूरी जानकारी हो. वाहन चालकों को कड़ाई से नियमों का पालन करायें पर साथ ही यह ध्यान रखें कि उनका चालान गलत एक्ट के तहत न कर दी जाए. एटीआइ सभागार में डिपार्टमेंट […]

रांची : यातायात व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे अधिकारियों को यह सुनिश्चत करना होगा कि उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों की पूरी जानकारी हो. वाहन चालकों को कड़ाई से नियमों का पालन करायें पर साथ ही यह ध्यान रखें कि उनका चालान गलत एक्ट के तहत न कर दी जाए.

एटीआइ सभागार में डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक लॉ विषय पर आयोजित कार्यशाला के दौरान रांची ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने यह बातें संबंधित अधिकारियों से कहीं. परिचर्चा के दौरान बताया गया कि गलत धारा के तहत काटे गए चालान कानूनी प्रक्रिया में टिक नहीं पाती, साथ ही साथ इससे चालकों को भी परेशानी होती है.
उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था से जुड़े कर्मियों को चालान से संबंधित सभी धाराओं को समझना होगा, क्योंकि गलत धारा में चालान काटने पर संबंधित अधिकारी को छह महीने की सजा हो सकती है. सयुक्त परिवहन पदाधिकारी रवि शंकर विद्यार्थी ने कहा कि अगर लोग सड़क सुरक्षा को जीवनशैली में अपनाने लगें, तो दुर्घटनाएं काफी हद तक कम हो सकती हैं.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >