रांची : महिला की हत्या के अभियुक्त को उम्रकैद की सजा, जुर्माना

रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने महिला की हत्या करने के मामले में अभियुक्त लीटा उरांव (35 वर्ष) को उम्रकैद की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. लीटा उरांव पर सिलिया देवी नामक महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने का आरोप है. सिलिया के […]

By Prabhat Khabar Print Desk | June 28, 2019 9:31 AM
रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने महिला की हत्या करने के मामले में अभियुक्त लीटा उरांव (35 वर्ष) को उम्रकैद की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. लीटा उरांव पर सिलिया देवी नामक महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने का आरोप है.
सिलिया के पुत्र गोपाल टोप्पो ने पुलिस को बयान दिया था कि 27 अगस्त 2016 को उसकी मां घर में अकेली थी. दिन के दो बजे लीटा उरांव हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया अौर बिना कुछ कहे उसकी मां के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया. इससे वह लहूलुहान होकर गिर गयी. उस समय गोपाल टोप्पो अपने खेत में काम कर रहा था. कुछ बच्चों ने घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उसने अपनी मां को रिम्स में भर्ती कराया. इलाज के दौरान उसी शाम 7:30 बजे उसकी मां की मृत्यु हो गयी. गोपाल ने बताया कि अभियुक्त ने पुरानी दुश्मनी को लेकर घटना को अंजाम दिया. इस वाद में अभियोजन की अोर से आठ गवाही करायी गयी थी.

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